भीषण गर्मी के वजह से पटना ज़िलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने दिया आदेश इतने दिनों तक कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद
1 min readभारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान संबंधी प्रेस विज्ञप्ति पत्र सं० W-11013/01/2020-PWS/ दिनांक 10.06.2024 द्वारा 14.06.2024 तक जिले में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गयी है।
उक्त सूचना के आलोक में निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1167 दिनांक 10.06.2024 द्वारा सभी विद्यालयों में दिनांक 11 से 15 जून तक अवकाश घोषित किया गया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के आलोक मे उष्ण लहर के कारण छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए मैं, शीर्षत कपिल अशोक, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत पटना जिला अन्तर्गत सभी कोचिंग संस्थानों के लिये शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूँ। कोचिंग संस्थान उक्त अवधि में अपने कार्यालय कार्यों को कर सकते हैं एवं इस दौरान ऑनलाईन माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा।
यह आदेश दिनांक 13.06.2024 से लागू होगा एवं दिनांक 15.06.2024 तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश दिनांक-12.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।
(शीर्षत कपिल अशोक, मा०प्र०से०)
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।
ज्ञापांक 6903/वि०, पटना, दिनांक 12/6/24
प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला /
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला / सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
अकबर ईमाम एडिटर इन चीफ