मुंगेर के पूर्व राजद विधायक की भतीजी और प्रेमी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को दी उम्रकैद की सजा
मुंगेर के पूर्व आरजेडी विधायक की भतीजी और उसके प्रेमी की हत्या मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। आरोपी मोहम्मद दानिश को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें कि तकरीबन साढ़े 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुंगेर एमएलए विजय कुमार की भतीजी रिया उर्फ ट्विंकल और उसके प्रेमी मोहम्मद आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिया के साथ रेप की कोशिश की गई थी। घटना 20 सितंबर 2019 के रात की है जब आसिफ ने अपने दोस्त दानिश को हथियार लेकर सुनसान बगीचे में बुलाया था।
हथियार के साथ वह रील्स वीडियो बनाना चाहता था। दानिश वहाँ अपने तीन साथियों के साथ पहुंचा था। इस दौरान घटनास्थल पर सभी ने शराब पार्टी की, इस बीच आसिफ की गर्लफ्रेंड रिया भी वहां पहुंची। नशे में दानिश की नीयत बिगड़ गई और वह रिया से रेप करना चाहा। विरोध करने पर दानिश ने रिया और उसके प्रेमी आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी।
घटना की सभी एंगल से जांच के बाद इस हत्याकांड में चार आरोपी को नामजद किया गया था। बाद में सबूत के अभाव में कोर्ट ने तीन को बरी कर दिया। वहीं कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद दानिश को 28 अप्रैल 2023 को दोषी करार दिया और मंगलवार को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
समीर मलिक सब एडिटर